नई बेंच का गठन किया गया; बानों ने दोषियों को दोबारा जेल भेजने की मांग की | Bilkis Bano case: SC constitutes new bench to hear plea against remission to convicts, hearing Mar today BioNoty

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नई दिल्ली8 मिनट पहले

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दिसंबर 2022 में बानो की याचिका पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच से जज जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने अपना नाम अलग कर लिया था। - Dainik Bhaskar

दिसंबर 2022 में बानो की याचिका पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच से जज जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने अपना नाम अलग कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में आज गैंगरेप के दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की डिवीजन बेंच करेगी।

इससे पहले दिसंबर 2022 में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से जज जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने अपना नाम अलग कर लिया था। इसी वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। बानो की वकील शोभा गुप्ता ने नई बेंच बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कई बार अपील की। नई बेंच बनाने की बार-बार अपील करने पर CJI भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि मामले में जल्द सुनवाई नहीं होगी, परेशान न करें। इसके बाद 22 मार्च को कोर्ट ने बताया कि नई बेंच सुनवाई के लिए तैयार है।

दरअसल, 2002 के गोधरा कांड के दौरान बिलकिस बानो से रेप और उसके परिवार के लोगों की हत्या के दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को समय से पहले रिहा कर दिया गया था। इसी के खिलाफ बानो ने 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

बिलकिस ने दाखिल की थीं दो याचिकाएं
बिलकिस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी। वहीं, दूसरी याचिका में कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। इस पर बिलकिस ने कहा कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला था फिर गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है?

गुजरात सरकार की माफीनामा पॉलिसी के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ताकि उनके दोषियों को फिर से जेल भेजा जा सके।

गुजरात सरकार की माफीनामा पॉलिसी के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है ताकि उनके दोषियों को फिर से जेल भेजा जा सके।

मामले में महुआ मोइत्रा में याचिका दाखिल कर चुकी हैं
इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ जनहित याचिकाएं दाखिल कर दोषियों की रिहाई पर फिर विचार करने की मांग की गई थी। ये याचिकाएं नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, पत्रकार रेवती लाल और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दाखिल की थीं।

गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों में बिलकिस का गैंगरेप हुआ
गुजरात में गोधरा कांड के बाद 3 मार्च 2002 को दंगे भड़के थे। दंगों के दौरान दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में रंधिकपुर गांव में उग्र भीड़ बिलकिस बानो के घर में घुस गई। दंगाइयों से बचने के लिए बिलकिस अपने परिवार के साथ एक खेत में छिपी थीं। तब बिलकिस की उम्र 21 साल थी और वे 5 महीने की गर्भवती थीं।

दंगाइयों ने बिलकिस का गैंगरेप किया। उनकी मां और तीन और महिलाओं का भी रेप किया गया। इस दौरान हमलावरों ने बिलकिस के परिवार के 17 सदस्यों में से 7 लोगों की हत्या कर दी। वहीं, 6 लोग लापता पाए गए, जो कभी नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिलकिस, एक शख्स और तीन साल का बच्चा ही बचे थे।

जनवरी 2008 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने दी थी सजा
हादसे के समय बिलकिस की उम्र 21 साल थी और वे गर्भवती थीं। दंगों में उसके परिवार के 6 सदस्य जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। गैंगरेप के आरोपियों को 2004 में गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2008 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपियों की सजा को बरकरार रखा था। आरोपियों को पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल और इसके बाद नासिक जेल में रखा गया था। करीब 9 साल बाद सभी को गोधरा की सबजेल में भेज दिया गया था।

गुजरात दंगों में मारे गए थे 750 मुसलमान
27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में भीड़ ने आग लगा दी थी। इसमें अयोध्या से लौट रहे 57 कारसेवकों की मौत के बाद दंगे भड़क गए थे। दंगों में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे। इनमें ज्यादातर मुसलमान थे। केंद्र सरकार ने मई 2005 में राज्यसभा में बताया था कि गुजरात दंगों में 254 हिंदू और 750 मुसलमान मारे गए थे।

बिलकिस बानो से जुड़ी भास्कर की ये खास खबरें भी पढ़ें…

1. बिलकिस से गैंगरेप के दोषी रिहा:पति बोले- उनकी वजह से हम खौफ में जीते रहे

याकूब ने बताया कि उन्हें दोषियों को रिहा करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मीडिया से पता चला कि ऐसा हुआ है। फिर हमने इस खबर की तस्दीक की। इससे हमें बहुत झटका और सदमा लगा है। बिलकिस भी इस बात से परेशान हैं कि आगे क्या होगा। दिल में बहुत डर पैदा हो गया है। इस तरह हम कैसे जिएंगे। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। न ही इसका अंदाजा था। पढ़ें पूरी खबर…

2. बानो केस में बार-बार अपील पर भड़के CJI: नई बेंच बनाने की दलील पर बोले- परेशान न करें

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो की नई पीठ गठित कर जल्द सुनवाई वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। पीड़िता के वकील ने मामले की सुनवाई के लिए नई पीठ के गठन की जरूरत पर जोर दिया था। इस पर CJI ने कहा कि याचिका को सूची में शामिल किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर…

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